12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इस दौरान कानून के तहत पात्र और समझौते योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लंबित ट्रैफिक चालानों वाले वाहन चालकों के लिए भी लोक अदालत में अपने चालान के निस्तारण का अवसर मिल सकता है।
ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत
लोक अदालत में पात्र ट्रैफिक चालानों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। कुछ मामलों में जुर्माने में राहत भी मिल सकती है।
सभी चालान पूरी तरह माफ होना जरूरी नहीं
लोक अदालत में सभी लंबित ट्रैफिक चालान पूरी तरह माफ हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हर चालान पर एक जैसी राहत नहीं मिलेगी। चालान की प्रकृति और मामले की स्थिति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत से पहले क्या करें?
अगर आपके वाहन पर कोई लंबित ई-चालान है, तो पहले उसका विवरण और वर्तमान स्थिति जांच लें। साथ ही यह भी पता करें कि संबंधित चालान लोक अदालत में निस्तारण के लिए पात्र है या नहीं।
पात्र होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले के निस्तारण के लिए आगे बढ़ा जा सकता है।
जनहित में सूचना: चालान की पात्रता और निस्तारण की अंतिम स्थिति संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड से जरूर जांचें।
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